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मतदान करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने पर स्लीमनाबाद थाना में एफआईआर दर्ज

मतदान करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने पर स्लीमनाबाद थाना में एफआईआर दर्ज

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 के तहत अपराध हुआ दर्ज

कटनी - संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र - 94 बहोरीबंद के 26 अप्रैल को मतदान के दौरान फोटो खीचकर सोशल मीडिया में अपलोड कर मतदान केन्द्र की गोपनीयता भंग करने के मामले मंे पीठासीन अधिकारी सुरेश प्रसाद पाण्डेय की सूचना पर स्लीमनाबाद पुलिस थाना में महिला मतदाता रानी दुबे के खिलाफ शनिवार को एफ.आई.आर दर्ज की गई है।

ये है मामला

सुरेश प्रसाद पाण्डेय द्वारा थाना प्रभारी स्लीमनाबाद को आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार उनकी डयूटी पीठासीन अधिकारी के पद पर शासकीय माध्यमिक शाला स्लीमनाबाद के कक्ष क्रमांक 1 मतदान केन्द्र क्रमंाक 140 में अपने दल पी - 1 शिववरण सिंह ध्रुर्वे, पी-2 प्रतिभा जैन एवं पी-3 लक्ष्मी हल्दकार के साथ लगी थी। टीम में सेक्टर अधिकारी कृष्ण मोहन, माइ्रक्रो आर्ब्जवर विकास जैन रहे।

श्री पाण्डेय नें आवेदन मे लेख किया है कि 26 अप्रैल को शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करानें के उपरांत मतदान सामग्री जमा करानें कृषि उपज मंडी पहुंचने पर अन्य मतदान दलों से ज्ञात हुआ कि मतदान केन्द्र क्रमांक 140 स्लीमनाबाद में मतदान प्रारंभ के समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच स्लीमनाबाद निवासी रानी दुबे नाम की महिला मतदाता ने ई व्ही एम मशीन में अपना वोट करने का फोटो खीचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन तथा मतदान की गोपनीयता को भंग किया है।

इसके लिए रानी दुबे निवासी स्लीनाबाद के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार पाण्डेय के आवेदन पर शनिवार को स्लीमनाबाद पुलिस थाना में महिला मतदाता रानी दुबे निवासी स्लीमनाबाद के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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